How to file ITR?आईटीआर कैसे भरें?

How to file ITR? (आईटीआर कैसे भरें?)

OFFLINE:-

Download and fill out the offline version of the relevant ITR, save the generated XML file, and then upload it.

Download the Excel or Java utility, generate the XML, and upload it using the steps below:

ITR


STEP – 1 Navigate to the Income Tax e-Filing portal at https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ and select "Downloads > IT Return Preparation Software" to obtain the appropriate ITR utility.

STEP – 2 Open the utility from the extracted folder after extracting the utility ZIP file. Refer to the "Read me" document for additional information and prerequisites).

STEP – 3 Complete the ITR form's applicable and mandatory fields.

STEP – 4 Approve every one of the tabs of the ITR structure and Ascertain the Assessment.

STEP – 5 Create and Save the XML.

STEP – 6 Enter your user ID (PAN), password, and captcha code, then click "Login" to access the e-Filing portal.

STEP – 7 Select the "Income Tax Return" link from the "e-File" menu.

STEP – 8 On Income Tax Return Page:

PAN will be auto-populated

Select 'Assessment Year'

Select 'ITR form Number'

Select 'Filing Type' as 'Original/Revised Return'

Select 'Submission Mode' as 'Upload XML'

STEP - 9 Choose any one of the following option to verify the Income Tax Return:

Digital Signature Certificate (DSC).

Aadhaar OTP.

EVC using Prevalidated Bank Account Details.

EVC using Prevalidated Demat Account Details.

Already generated EVC through My Account à Generate EVC Option or Bank ATM. Validity of such EVC is 72 hours from the time of generation.

I would like to e-Verify later. Please remind me.

I don’t want to e-verify this Income Tax Return and would like to send signed ITR-V through normal or speed post to "Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru – 560500"

STEP – 10 Click 'Continue'

STEP – 11 Attach the ITR XML File
ON CHOOSING,

STEP – 12 Attach the signature file that was generated by the DSC management utility as the verification option.

STEP – 13 Enter the Aadhaar OTP that was sent to the mobile number that is registered with UIDAI as the verification option.

STEP – 14 EVC via a bank account, demat account, or bank ATM as a method of verification. Enter the EVC that was sent to the mobile number that is registered with the bank or demat account, according to your preference.

STEP – 15 Other two check choices, the ITR will be submitted yet the most common way of documenting the ITRs is incomplete until it is confirmed. Either the signed ITR-V should be sent to CPC, Bengaluru, or the submitted ITR should be e-verified later using the "My Account > e-Verify Return" option.

STEP – 16 Submit the ITR.

STEP – 17 To view the uploaded ITRs

 

ONLINE:-

Step 1: Visit the Income Tax e-filing website Follow the link to the Income Tax e-filing website:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

Step 2: Sign up for the Income Tax e-filing website or log in using your user ID or PAN, password, and captcha code. To file your return, go to the "e-File" menu and select "Income Tax Return."
You will be taken to the Income Tax Return Page via a redirect.

Step 3: Fill in the necessary information The form will automatically fill in your Permanent Account Number (PAN). However, the following information must be entered:
Evaluation Year: The fiscal year following the fiscal year in which income is earned is known as an assessment year. For instance, assuming you acquire pay in the monetary year 2021-2022, the evaluation year would be 2022-2023.
Number of Form ITR: ITR 1 and ITR 4 can be filed online. Type of filing: The "Original/Revised Return" option is available here. Submission Mode: In this step, you can select "Prepare and Submit Online."

Step 4: Select the filing mode and click "Continue."
Click "Proceed" after choosing "Online" under "Mode of Filing."

Step 5: Choose a status, such as Individual, Hindu Undivided Family (HUF), or Firm/LPP, under "Status."
To provide a succinct description:
Under Section 2(31) of the Income Tax Act, 1961, an individual is typically defined as a natural person of any gender who can be major or minor. A Hindu Undivided Family (HUF) is a separate entity for tax assessment purposes under the Act. According to Hindu law, an HUF is a family that includes the members' wives and daughters who are not married and are all lineally descended from the same ancestor. However, it is essential to keep in mind that a HUF is exempt from individual taxation. As a result, an HUF would require its own PAN and a separate entity under the Income Tax Act of 1961. This kind of HUF's ITR would be distinct from that of its individual members.
Firm/LLP: Section 2(23)(i) of the Income Tax Act of 1961 says that the definition of a firm will be the same as it was in the Indian Partnership Act of 1932. Firm is defined as follows in Section 4 of the Indian Partnership Act of 1932:
“Partners are individuals who have formed a partnership with one another; firms are collectively referred to as "Firms," and the name under which their businesses operate is referred to as the "Firm Name."
A Limited Liability Partnership (LLP) as defined by the Limited Liability Partnership Act of 2008 must be included in a company in accordance with the Income Tax Act of 1961. The term "Limited Liability Partnership" refers to a partnership that has been established and registered under the Limited Liability Partnership Act of 2008. It is a separate legal entity from the Partner.

Step 6: Choose the appropriate ITR form. Choose the ITR form.
You have two options for filing online: ITR 1 and ITR 4.

Step 7: If you choose ITR 1, you must complete five sections, such as the following:
Gross Total Income: In this section, the individual must enter and verify income from sources such as salary / pension, house property, and other sources (such as interest income, family pension, etc.). Personal Information: This refers to basic information such as your full name, PAN and Aadhar number, contact information, and bank account details. Total Deductions: The Income Tax Act of 1961 provides a variety of deductions under a variety of sections that must be claimed. In this, the individual will also be required to provide details of any exempt income. Tax Paid – This section will reflect the tax that you have paid from all sources, including but not limited to TDS, TCS, Advance Tax, and Self-Assessment Tax Total Tax Liability – This section will reflect the tax liability that has been calculated in accordance with the previous sections. Other sections that are commonly known include 80C, 80D, 80TTA, and 80TTB. This means that: The amount of tax due is equal to the sum of the following factors: income, claimed deductions, and taxes paid up to this point. This amount can be claimed as a refund if it is negative. If this number is positive, tax must be paid on it.

Step 8 Assuming you select ITR 4
On the off chance that you select ITR 4, you really want to fill six areas, for example, follows:
Personal Information
Gross Total Income
Disclosures
Total Deductions
Taxes Paid
Total Tax Liability

Step 9: Summary of the tax calculation. The website will present you with a summary of the tax calculation for the particular year based on the information you have provided.
The page will determine whether you are eligible for a tax refund or owe any taxes. After that, you can enter the location of your residence to preview and submit your return.

Stage 10:Continue to approval
Click on 'Continue to Approval'. You can see if there are any errors here. You can proceed to verification if not.
You can choose a check choice to confirm the Personal Government form from the accompanying choices:
If you choose to e-verify yourself, you can complete the verification by generating the Electronic Verification Code (EVC) or One Time Password (OTP) in any one of the following ways: e-Verify later within 120 days of the date of filing e-Verify via ITR-V through normal or speed post to "Centralised Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru - 560 500" within 120 days of the date of filing
If you choose not to e-verify yourself, you will need to send a copy of the ITR form to CPC Bengaluru at the address listed on the form. Option 1: Generate EVC through your bank's ATM. Option 2: Generate OTP through your Aadhaar Card. Option 4: Use a pre-validated Demat account. You won't be able to complete your return until you verify it. Subsequent to choosing a confirmation mode, select 'See and Submit'.

Step 11: Submit the ITR To submit the ITR, click "Submit."
When you have effectively transferred the Personal Assessment form, you will get a personal expense affirmation at your email address..
 
 
 

आईटीआर कैसे दाखिल करें?

ऑफ़लाइन:-

प्रासंगिक आईटीआर का ऑफ़लाइन संस्करण डाउनलोड करें और भरें, जेनरेट की गई XML फ़ाइल को सहेजें और फिर इसे अपलोड करें।प्रासंगिक आईटीआर का ऑफ़लाइन संस्करण डाउनलोड करें और भरें, जेनरेट की गई XML फ़ाइल को सहेजें और फिर इसे अपलोड करें।
एक्सेल या जावा उपयोगिता डाउनलोड करें, एक्सएमएल जेनरेट करें और नीचे दिए चरणों का उपयोग करके इसे अपलोड करें:

चरण - 1 उचित आईटीआर उपयोगिता प्राप्त करने के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/पर आयकर -फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और "डाउनलोड > आईटी रिटर्न तैयारी सॉफ्टवेयर" चुनें।

चरण - 2 उपयोगिता ज़िप फ़ाइल को निकालने के बाद निकाले गए फ़ोल्डर से उपयोगिता को खोलें। अतिरिक्त जानकारी और पूर्वापेक्षाओं के लिए "मुझे पढ़ें" दस्तावेज़ देखें)

चरण - 3 आईटीआर फॉर्म के लागू और अनिवार्य फ़ील्ड को पूरा करें।

चरण - 4 आईटीआर संरचना के सभी टैब को मंजूरी दें और मूल्यांकन का पता लगाएं।

चरण - 5 XML बनाएं और सहेजें।

चरण - 6 अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर -फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने के लिए "लॉगिन" पर क्लिक करें।

चरण - 7 "-फ़ाइल" मेनू से "आयकर रिटर्न" लिंक चुनें।

चरण - 8 आयकर रिटर्न पृष्ठ पर:
पैन ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगा
'आकलन वर्ष' चुनें
'आईटीआर फॉर्म नंबर' चुनें
'फ़ाइलिंग प्रकार' को 'मूल/संशोधित रिटर्न' के रूप में चुनें
'सबमिशन मोड' को 'एक्सएमएल अपलोड करें' के रूप में चुनें

चरण - 9 आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें:
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)
आधार ओटीपी.
पूर्व-मान्य बैंक खाता विवरण का उपयोग करते हुए ईवीसी।
ईवीसी प्रीवैलिडेटेड डीमैट खाता विवरण का उपयोग कर रहा है।
मेरे खाते के माध्यम से पहले से ही ईवीसी जेनरेट किया गया हैईवीसी विकल्प या बैंक एटीएम जेनरेट करें। ऐसे ईवीसी की वैधता उत्पादन के समय से 72 घंटे है।
मैं बाद में -सत्यापन करना चाहूँगा। कृपया मुझे याद दिला दें।
मैं इस आयकर रिटर्न को -सत्यापित नहीं करना चाहता और हस्ताक्षरित आईटीआर-वी को सामान्य या स्पीड पोस्ट के माध्यम से "केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500" पर भेजना चाहता हूं।

चरण - 10 'जारी रखें' पर क्लिक करें

चरण – 11 आईटीआर एक्सएमएल फ़ाइल संलग्न करें।
चुनने पर,

चरण - 12 सत्यापन विकल्प के रूप में डीएससी प्रबंधन उपयोगिता द्वारा उत्पन्न हस्ताक्षर फ़ाइल संलग्न करें।

चरण - 13 सत्यापन विकल्प के रूप में यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया आधार ओटीपी दर्ज करें।

चरण - 14 सत्यापन की एक विधि के रूप में बैंक खाते, डीमैट खाते या बैंक एटीएम के माध्यम से ईवीसी। अपनी पसंद के अनुसार, बैंक या डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ईवीसी दर्ज करें।

चरण - 15 अन्य दो चेक विकल्प, आईटीआर जमा किया जाएगा, फिर भी आईटीआर का दस्तावेजीकरण करने का सबसे आम तरीका इसकी पुष्टि होने तक अधूरा है। या तो हस्ताक्षरित आईटीआर-वी सीपीसी, बेंगलुरु को भेजा जाना चाहिए, या जमा किए गए आईटीआर को बाद में "मेरा खाता> -सत्यापित रिटर्न" विकल्प का उपयोग करके -सत्यापित किया जाना चाहिए

चरण - 16 आईटीआर जमा करें।

चरण - 17 अपलोड किए गए आईटीआर देखने के लिए                            

 

ऑनलाइन:-

चरण 1: आयकर -फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं आयकर -फाइलिंग वेबसाइट के लिंक का पालन करें:

चरण 2: आयकर -फाइलिंग वेबसाइट के लिए साइन अप करें या अपनी यूजर आईडी या पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें। अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए, "-फाइल" मेनू पर जाएं और "आयकर रिटर्न" चुनें।
आपको रीडायरेक्ट के माध्यम से आयकर रिटर्न पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।

चरण 3: आवश्यक जानकारी भरें फॉर्म स्वचालित रूप से आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) भर देगा। हालाँकि, निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जानी चाहिए:
मूल्यांकन वर्ष: जिस वित्तीय वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसके बाद के वित्तीय वर्ष को मूल्यांकन वर्ष के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपको वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वेतन मिलता है, तो मूल्यांकन वर्ष 2022-2023 होगा।
फॉर्म आईटीआर की संख्या: आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। दाखिल करने का प्रकार: "मूल/संशोधित रिटर्न" विकल्प यहां उपलब्ध है। सबमिशन मोड: इस चरण में, आप "तैयार करें और ऑनलाइन सबमिट करें" का चयन कर सकते हैं।

चरण 4: फाइलिंग मोड का चयन करें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।
"फ़ाइलिंग का तरीका" के अंतर्गत "ऑनलाइन" चुनने के बाद "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

चरण 5: "स्थिति" के अंतर्गत एक स्थिति चुनें, जैसे व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या फर्म/एलपीपी।
एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए:
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) के तहत, एक व्यक्ति को आम तौर पर किसी भी लिंग के प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बालिग या नाबालिग हो सकता है। अधिनियम के तहत कर निर्धारण उद्देश्यों के लिए एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एक अलग इकाई है। हिंदू कानून के अनुसार, एचयूएफ एक ऐसा परिवार है जिसमें सदस्यों की पत्नियां और बेटियां शामिल होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक एचयूएफ को व्यक्तिगत कराधान से छूट प्राप्त है। परिणामस्वरूप, एक एचयूएफ को 1961 के आयकर अधिनियम के तहत अपने स्वयं के पैन और एक अलग इकाई की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का एचयूएफ का आईटीआर उसके व्यक्तिगत सदस्यों से अलग होगा।
फर्म/एलएलपी: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(23)(i) कहती है कि फर्म की परिभाषा वही होगी जो 1932 के भारतीय साझेदारी अधिनियम में थी। फर्म को धारा 4 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 1932 का भारतीय भागीदारी अधिनियम:
साझेदार वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी बनाई है; फर्मों को सामूहिक रूप से "फर्म" कहा जाता है और जिस नाम के तहत उनका व्यवसाय संचालित होता है उसे "फर्म नाम" कहा जाता है।
2008 के सीमित देयता भागीदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार एक कंपनी में शामिल किया जाना चाहिए। शब्द "सीमित देयता भागीदारी" एक साझेदारी को संदर्भित करता है जिसे स्थापित और पंजीकृत किया गया है 2008 के सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत। यह भागीदार से एक अलग कानूनी इकाई है।
भागीदार से कानूनी इकाई.

चरण 6: उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें। आईटीआर फॉर्म चुनें.
ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं: आईटीआर 1 और आईटीआर 4।

चरण 7: यदि आप आईटीआर 1 चुनते हैं, तो आपको निम्नलिखित जैसे पांच अनुभाग पूरे करने होंगे:
सकल कुल आय: इस अनुभाग में, व्यक्ति को वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन, आदि) से आय दर्ज करनी होगी और सत्यापित करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी: यह आपका पूरा नाम, पैन और आधार नंबर, संपर्क जानकारी और बैंक खाता विवरण जैसी बुनियादी जानकारी को संदर्भित करता है। कुल कटौतियाँ: 1961 का आयकर अधिनियम विभिन्न वर्गों के तहत विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ प्रदान करता है जिनका दावा किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्ति को किसी छूट वाली आय का विवरण भी देना होगा। भुगतान किया गया कर - यह अनुभाग आपके द्वारा सभी स्रोतों से भुगतान किए गए कर को प्रतिबिंबित करेगा, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर तक सीमित नहीं है, कुल कर देयता - यह अनुभाग उस कर देयता को प्रतिबिंबित करेगा जिसकी गणना की गई है पिछले अनुभागों के अनुसार. अन्य अनुभाग जो आमतौर पर ज्ञात हैं उनमें 80C, 80D, 80TTA और 80TTB शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि: देय कर की राशि निम्नलिखित कारकों के योग के बराबर है: आय, दावा की गई कटौती, और इस बिंदु तक भुगतान किए गए कर। नकारात्मक होने पर इस राशि का रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। यदि यह संख्या सकारात्मक है, तो इस पर कर का भुगतान करना होगा।
माध्यम से "केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560 500" पर ई-सत्यापन करें।
यदि आप स्वयं को ई-सत्यापित नहीं करना चुनते हैं, तो आपको आईटीआर फॉर्म की एक प्रति फॉर्म में सूचीबद्ध पते पर सीपीसी बेंगलुरु को भेजनी होगी। विकल्प 1: अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें। विकल्प 2: अपने आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी जेनरेट करें। विकल्प 4: पूर्व-सत्यापित डीमैट खाते का उपयोग करें। जब तक आप इसे सत्यापित नहीं कर लेते, आप अपना रिटर्न पूरा नहीं कर पाएंगे। पुष्टिकरण मोड चुनने के बाद, 'देखें और सबमिट करें' चुनें।

चरण 8: मान लीजिए कि आप आईटीआर 4 चुनते हैं
यदि आप आईटीआर 4 चुनते हैं, तो आपको वास्तव में छह क्षेत्रों को भरना होगा, उदाहरण के लिए, निम्नलिखित:
व्यक्तिगत जानकारी
सकल कुल आय
खुलासे
कुल कटौती
कर चुकाया
कुल कर देयता

चरण 9: कर गणना का सारांश। वेबसाइट आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आपको विशेष वर्ष के लिए कर गणना का सारांश प्रस्तुत करेगी।
पेज यह निर्धारित करेगा कि आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं या कोई टैक्स बकाया है। उसके बाद, आप अपने रिटर्न का पूर्वावलोकन करने और सबमिट करने के लिए अपने निवास का स्थान दर्ज कर सकते हैं।

चरण 10: अनुमोदन जारी रखें
'अनुमोदन जारी रखें' पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहां कोई त्रुटि है या नहीं. यदि नहीं तो आप सत्यापन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
आप व्यक्तिगत सरकारी फॉर्म की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक चेक विकल्प चुन सकते हैं:
यदि आप स्वयं को -सत्यापित करना चुनते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) उत्पन्न करके सत्यापन पूरा कर सकते हैं: दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर बाद में -सत्यापन करें। दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर आईटीआर-वी के माध्यम से सामान्य या स्पीड पोस्ट के माध्यम से "केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560 500" पर -सत्यापन करें।
यदि आप स्वयं को -सत्यापित नहीं करना चुनते हैं, तो आपको आईटीआर फॉर्म की एक प्रति फॉर्म में सूचीबद्ध पते पर सीपीसी बेंगलुरु को भेजनी होगी। विकल्प 1: अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें। विकल्प 2: अपने आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी जेनरेट करें। विकल्प 4: पूर्व-सत्यापित डीमैट खाते का उपयोग करें। जब तक आप इसे सत्यापित नहीं कर लेते, आप अपना रिटर्न पूरा नहीं कर पाएंगे। पुष्टिकरण मोड चुनने के बाद, 'देखें और सबमिट करें' चुनें।

चरण 11: आईटीआर जमा करें आईटीआर जमा करने के लिए, "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
जब आपने व्यक्तिगत मूल्यांकन फॉर्म को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित कर दिया है, तो आपको अपने ईमेल पते पर एक व्यक्तिगत व्यय पुष्टिकरण प्राप्त होगा।